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    Home»उत्तराखंड»देहरादून में DM सविन बंसल की बड़ी कार्रवाई, 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त.. जानिए कारण
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    देहरादून में DM सविन बंसल की बड़ी कार्रवाई, 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त.. जानिए कारण

    Aarogya GangaBy Aarogya GangaJanuary 14, 2026Updated:January 14, 2026No Comments3 Mins Read
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    देहरादून में डीएम सविन बंसल ने 827 शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिए। प्रशासन ने यह कदम हथियारों के सुरक्षित रख-रखाव और लाइसेंस नवीनीकरण में चूक के मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया।

    देहरादून: देहरादून में जिला प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने 827 शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। यह कदम राज्य सरकार के सुरक्षा दिशा-निर्देशों और हथियारों के रख-रखाव नियमों के पालन की अनदेखी के कारण उठाया गया।

    Dehradun DM Savin Bansal has cancelled 827 arms licenses

    देहरादून में जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारकों के बीच सुरक्षा और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि 827 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। यह कदम आयुध (संशोधन) नियम-2019 और गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई सभी शस्त्रधारकों के लिए सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। जिला प्रशासन ने 54 लाइसेंस ऐसे रद्द किए गए जिनके पास दो से अधिक शस्त्र थे। वहीं 773 लाइसेंस ऐसे रद्द किए गए जिन्होंने एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर यूनीक आइडेंटिफ़ायर नंबर (UIN) जनरेट नहीं किया।

    निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन

    देहरादून जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है जिन्होंने निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। इनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं जहां लाइसेंस समय पर नवीनीकरण नहीं किए गए थे या दस्तावेज़ अधूरी स्थिति में पाए गए थे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सुरक्षा किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। हथियारों के अनुचित उपयोग और नियमों की अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है। प्रशासन की यह कार्रवाई यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी लाइसेंसधारी नियमों के अनुसार अपने हथियारों का रख-रखाव करें।

    बयान और पुनः आवेदन की प्रक्रिया

    जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि “सुरक्षा किसी भी समाज और व्यक्ति के लिए प्राथमिकता है। जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके लाइसेंस रद्द करना आवश्यक था। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि सभी शस्त्रधारक कानून और सुरक्षा मानकों का पालन करें।” जिन लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा।
    नए आवेदन में सभी दस्तावेज़ों की जाँच, यूनीक आइडेंटिफ़ायर नंबर (UIN) का निर्माण, नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कोई भी लाइसेंसधारी नियमों का उल्लंघन न करे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा मानकों और दस्तावेजों की पूर्ण जाँच की जाएगी।

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